पत्नी की हत्या मामले में दोषी पति को उम्रकैद

हिसार

एडीजे अमित शहरावत की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में रावलवास खुर्द के रहने वाले सुखबीर को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि दोषी करार सुखबीर पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को चोटें मारी और उसे जहर पिला दिया था। जिससे उसकी पत्नी पूजा की मौत हो गई थी।

विस्तार में…

उतर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के समोगरा गांव की रहने वाली जडावती देवी ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी बेटी पूजा की शादी 11 नवंबर 2017 को रावलवास खुर्द के सुखबीर के साथ की थी। पूजा की शादी के बाद उसकी आठ महीने की बेटी सोमया है।

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पूजा की मां ने यह आरोप लगाया था कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसकी बेटी पूजा को उसका पति सुखबीर और उसकी सास तंग करती थी। इस बारे में पूजा की मां ने उसके ससुराल वालों को कई बार समझाया भी था। लेकिन बार-बार समझाने पर भी आरोपित अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।

मौत की वारदात

11 फरवरी 2021 को शाम करीब सात बजे उसकी बेटी पूजा ने फोन कर बताया था कि उसके पति और उसकी सास उसे परेशान कर रहे हैं। जिस पर उसने कहा कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। उससे अगले दिन ही 12 फरवरी 2021 को दोपहर करीब 12 बजे उसके दामाद सुखबीर ने फोन किया कि पूजा ने जहर खा लिया है। जिस पर वह अपने दामाद प्रतापगढ़ के सैलखा के रहने वाले केशव को साथ लेकर हिसार के नागरिक अस्पताल पहुंची।

अस्पताल में जाकर देखा तो पूजा मृत थी। पूजा के मुंह पर, आंख पर और गर्दन पर चोटों के निशान थे। साथ ही मुंह और नाक से खून आया हुआ था। उसे पूरा शक है कि उसकी बेटी पूजा को उसके पति सुखबीर और उसकी सास राजबाला ने उसकी चोटें मारकर और जहर पिलाकर हत्या की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरु की थी। आज एडीजे अमित शहरावत की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में रावलवास खुर्द के रहने वाले सुखबीर को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।