HKRN : हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने छोटे कर्मचारियों की भर्ती(Recruitment) के लिए संशोधन(Revision) किया हैं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया हैं। मुख्यमंत्री ने इस निजीकरण को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे जारी किया जाने वाला हैं। अब औद्योगिक संस्थानों के अनुरूप राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव की जानकारी प्राप्त करें।
इससे योग्य उम्मीदवारों को अस्थायी आधार पर भर्ती होने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अंत्योदय परिवार के तहत अब 50 बिंदुओं की बैठक नहीं होगी। पहले 150 प्वाइंट की भर्ती के लिए स्केलेबल कर्मचारियों की व्यवस्था थी। जिसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार प्रस्तावित योजना के अंतर्गत 50 अंक नीचे दिए गए थे। अब इस योजना के तहत मिलने वाले अंकों को हटा दिया गया और कुल अंकों को घटाकर 100 कर दिया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अल्पकालिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई नीति में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई हैं। अब कर्मचारी अधिकतम 58 वर्ष की आयु तक सेवा में रह सकते हैं। एचकेआरएन चयन प्रक्रिया अलावा अब अतिरिक्त कोटा योग्यता के लिए केवल 5 अंक दिए जाएंगे, जो पहले 200 अंक थे। सरकारी बोर्डों में उम्र सीमा में बदलाव किया गया हैं।
अब न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष हैं। इसके अलावा अनुभव के आधार पर अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी संबंधित संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या अर्जित योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के आधार पर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक की ही छूट दी जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास 5 साल से ज्यादा का अनुभव है, तो उसे अधिकतम 5 साल की ही छूट मिलेगी।
छूट में किए बदलाव
उदाहरण के तौर पर यदि कोई उम्मीदवार 25 वर्ष का है और उसके पास संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव है, तो उसे 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी प्रकार उसकी प्रधान आयु 42 वर्ष होगी और 3 वर्ष की बेरोजगारी के साथ 39 वर्ष होगी। आयु सीमा से अधिक लोगों को सरकारी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। अनुभव के आधार पर छूट से उन लोगों को भी फायदा होगा, जो अभी युवा है, लेकिन संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। नए सत्यापन के तहत खंड 8.2 को हटा दिया गया हैं।
भेदभाव होगा कम
अब सभी को योग्यता के आधार पर किसी भी पद के लिए समान अवसर मिलेगा। इस भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। कौशल और योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का अवसर प्रदान करता हैं। यह निगम अधिक प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को काम पर रखने में मदद की तलाश में हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा धारा 8.2 लागू करना एक सकारात्मक कदम हैं।
इस प्रकार मिलेंगे अब अंक
मानदंड पारिवारिक आय के आधार पर 40 उम्मीदवार की आयु 10 अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता 5 अतिरिक्त योग्यता 5 सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 सीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिए अंक 10 तैनाती में आसानी 10 देश की सरकार में कार्य अनुभव 10 इस प्रकार बाहर कुल 100 अंकों के आधार पर भर्ती की जाएगी। पहले कौशल रोजगार निगम की नीति के अनुसार 100 अंकों के आधार पर चयन किया जाता था, जिसके अनुसार अब इसे बढ़ाकर 100 अंक कर दिया गया हैं। अनाथ होने पर 10 अंक दिए जाएंगे, लेकिन यह 25 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। यदि आप विधवा है, तो आपकों 5 अंक मिलेंगे।