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Haryana सरकार को कर्मचारियों को 4 हफ्ते में न्यूनतम वेतन और DA देने के निर्देश, HC का सख्त निर्णय

हरियाणा

Haryana हाईकोर्ट ने हरियाणा में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यरत असिस्टेंट ब्लॉक रिर्सोस कॉर्डिनेटर और ब्लॉक रिर्सोस कॉर्डिनेटरों को पंजाब देने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए अनु देवी और अन्य ने कोर्ट को बताया कि उन्हें न्यूनतम वेतन स्केल, ग्रेड पे और डीए नहीं दिया जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी जिला कोऑर्डिनेटरों को याचिकाकर्ताओं और उनके समान अन्य लोगों के लिए वेतन स्केल, ग्रेड पे और डीए जारी करने के लिए आदेश जारी किया गया है। जल्दी ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी और राशि जारी की जाएगी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या वे संतुष्ट हैं, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने सरकार से समयबद्ध कार्रवाई की मांग की और एरियर की राशि जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चार माह के भीतर राशि जारी करने और इसका एरियर सौंपने का आदेश दिया है।

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