जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में अदालत ने 6 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। जिसमें कोच सुखविंद्र कोच को और हथियार सप्लाई करने वाले पूर्व फौजी को 3 साल की कैद सुनाई गई। जिससे पहले बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। बहस में दोनों पक्षों के बीच करीब 45 मिनट तक चली थी।
बता दें कि बहस के बाद पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी ने बेरहमी से गुनाह किया है, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। हत्यारे कोच के वकील ने रहम की मांग की, कहते हुए कि आरोपी के माता-पिता बुजुर्ग हैं और उसका छोटा बेटा है। पहले कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जिसके खिलाफ अपील की गई है। मामले के बारे में यह जानकारी दी गई है कि अखाड़े में 12 फरवरी 2021 को 6 लोगों की हत्या हुई थी। जिसमें कोच सुखविंद्र और फौजी मनोज को दोषी पाया गया है। कोच सुखविंद्र को सुनाया गया कि उसके खिलाफ शिकायतें आई थीं और इसके कारण मनोज ने उसे अखाड़े में आने से मना किया था। इसी कारण कोच सुखविंदर ने मनोज और साक्षी की हत्या कर दी थी।
दूसरे कोच सतीश को भी शिकायत की गई थी कि वह अखाड़े में अनदेखी से आहत कर रहा था। शिकायत करने वाली पहलवान पूजा तोमर को भी सुखविंदर ने परेशान किया था, जिस पर मनोज ने उसे अखाड़े में आने से रोक दिया था। वारदात के दिन सुखविंद्र ने अमरजीत को फोन करके बुलाया और उसे गोली मार दी थी। इससे अमरजीत को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन वह बच गए थे।