हरियाणा के जींद जिले में डॉ. चंद्रहास की अदालत ने छात्रा का अपहरण करने के आरोप में दोषी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। उसके साथ ही, अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है, तो उसे तीन महीने की और कैद करनी होगी।
अदालत में प्रस्तुत आरोपों के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने चार अगस्त 2022 को सफीदों पुलिस स्टेशन को एक अपहरण के मामले में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसकी बेटी को किसी ने अपहरण कर लिया है। सफीदों पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और गांव बनियाखेड़ा में रहने वाले दीपक का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अपहृत लड़की को भी सुरक्षित कर लिया। इसके बाद मामला अदालत में चर्चा के लिए पहुंचा।
गुरुवार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दीपक को अपहरण के आरोप में 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया। अगर वह जुर्माना नहीं देता है, तो उसे तीन महीने की और कैद की सजा भी भुगतनी होगी। मामले में न्यायपालिका की कड़ी कदमबद्धता को दिखाती है और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है।