Jind में नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सुनाया है।
7 अप्रैल 2023 को अलेवा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके नाबालिग बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया गया है। जिस पर पुलिस ने गांव संडील निवासी सुमित के खिलाफ 377, 34 व 6 पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस प्रवक्ता अमित खर्ब ने बताया कि सात अगस्त 2022 को थाना सदर जींद में थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति नग घर में घुसकर उसकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की शिकायत दी थी। इसमें दुष्कर्म का आरोप सुंदरपुर निवासी राम भगत पर लगाए गए थे।
जांच के दौरान जांच अधिकारी एएसआई प्रेम कुमारी ने छह सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।