Jind में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग(minor girl) से दुष्कर्म(Rapist) करने, अवैध रूप से हिरासत(hostage) में रखने के जुर्म में दोषी युवक को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 14 फरवरी 2023 को उचाना थाना क्षेत्र के तहत एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि कोई उसकी 13 वर्षीय बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। उचाना थाना के एएसआई नीर द्वार जांच के दौरान लड़की को बरामद कर लिया गया था। पुलिस को दिए बयान में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि बड़सीकरी कैथल निवासी विक्रम उसे बहला फुसला कर साथ ले गया और उसे अवैध रूप से हिरासत(hostage) में रखा। साथ ही उसके साथ दुष्कर्म(Rape) भी किया।
जिस पर पुलिस ने विक्रम के खिलाफ अवैध रूप से हिरासत में रखने, दुष्कर्म व 6 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने विक्रम को 20 वर्ष कैद तथा 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।