हरियाणा के Kaithal में 31 मई 2019 को युवक सुनील की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बता दें कि इस मामले में 29 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी, और कोर्ट ने मामले में सख्ती से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोषियों को कठोर सजा मिली।
घटना की विस्तार से जानकारी:
नरड़ निवासी रामकुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका बेटा सुनील 31 मई 2019 को ग्यारह रुद्री मंदिर के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा था, तभी दो बाइकों पर सवार पांच अज्ञात आरोपियों ने गाड़ी के सामने बाइक अड़ा दी और सुनील को गाड़ी से खींचकर नीचे उतार लिया। आरोपियों ने तेजधार हथियारों, डंडों और सूए से सुनील पर ताबड़तोड़ हमला किया। सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव हुए, जिसके बाद सुनील की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
कोर्ट की कार्यवाही:
पुलिस ने इस मामले में नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्स माजरा निवासी अंकित, संदीप और राजकुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ठोस साक्ष्य जुटाकर मामला कोर्ट में पेश किया, और 29 गवाहों की गवाही के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
सजा का विवरण:
कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई:
- दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार और विक्की को उम्रकैद तथा 60,500 रुपए जुर्माना
- दोषी अशोक को उम्रकैद और 70,500 रुपए जुर्माना
पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया तथा समय-समय पर निरंतर रूप से गवाही देकर मामले की मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई।