कैथल में धान के सीजन में अब शहर की नई अनाज मंडी के आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू मामले में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय से राहत मिली है। न्यायालय ने संबंधित विभाग को आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू करने के आदेश जारी किए हैं।
अब 31 अक्तूबर 2023 को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय से राहत मिलने पर आढ़तियों ने खुशी जाहिर की है। आढ़ती ऋषिपाल सहित अन्य ने कहा कि इस फैसले वे सीजन के दौरा मंडियों में आसानी से अपना कार्य कर पाएंगे।
कोर्ट के फैसले पर आढ़तियों ने जाहिर की अपनी खुशी
शहर की नई व पुरानी अनाज मंडी में लाइसेंस रिन्यू का मामला आढ़तियों के लिए परेशानी का सबब बना है। इस साल चार माह के लिए आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू किए गए थे। इस माह नौ सितंबर को लाइसेंस रिन्यू की अवधि खत्म होने के बाद मार्केट कमेटी की तरफ से इन आढ़तियों की दुकान पर आने वाले धान को लिखना बंद कर दिया।
इससे आढ़तियों की परेशानी बढ़ गई थी लेकिन अब पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय से राहत मिलने पर आढ़तियों ने खुशी जाहिर की है। आढ़ती ऋषिपाल सहित अन्य ने कहा कि इस फैसले वे सीजन के दौरा मंडियों में आसानी से अपना कार्य कर पाएंगे।
कोर्ट ने दिए 40 लाइसेंस रिन्यू करने के आदेश
मार्केट कमेटी के सचिव बसाऊ राम ने बताया कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने आढ़तियों के 40 लाइसेंस रिन्यू करने के आदेश जारी किए हैं। 31 अक्तूबर को अब दोबारा सुनवाई होगी। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई होगी।
क्या है पूरा मामला
वर्ष 2017 में अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले 342 आढ़तियों के लाइसेंस अवैध बताए गए थे। विभाग ने कहा था कि ये आढ़ती चौबारे में या फिर मंडी से बाहर बैठे हुए हैं। आढ़तियों के पास 10 गुणा 85 साइज की दुकानें नहीं है, इसलिए इनके लाइसेंस रद्द किए जाए। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर आढ़तियों ने विभाग के खिलाफ रोष जताया था।
मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव भी किया था। विभाग के इस फैसले के बाद आढ़ती वर्ष 2021 में हाईकोर्ट चले गए थे। 201 आढ़तियों ने दो अलग-अलग समूहों में केस दायर किया था। अब इसी केस में सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने आढ़तियों को राहत दी है।