Kaithal जिले के सीवन ब्लॉक के गांव आंधली की महिला सरपंच परमजीत कौर को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) बी के तहत निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पंचायती भूमि के गलत इस्तेमाल के आरोपों के तहत की गई है।
आरोप:
सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत की 52 एकड़ जमीन पर बिना लीज दिए पट्टेदारों को ओटीपी के माध्यम से खेती की अनुमति दी, जिससे पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ। सरपंच ने अवैध तरीके से इस भूमि का पंजीकरण “मेरी फसल मेरा बयोरा” पोर्टल पर करवा दिया, ताकि पट्टेदार सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपनी फसल बेच सकें।
घटना का विवरण:
यह मामला मई और जून 2024 का है, जब गांव के एक निवासी, अवतार सिंह ने डीसी को शिकायत दी थी। जांच में यह पाया गया कि सरपंच ने बिना लीज प्रक्रिया के ओटीपी साझा कर भूमि पर खेती की अनुमति दी। इस प्रक्रिया से पंचायत को आर्थिक हानि हुई, और यह पूरी घटना पंचायती व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है।
जांच रिपोर्ट:
डीसी ने मामले की जांच के लिए सीवन ब्लॉक के बीडीपीओ को जिम्मेदारी सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सरपंच ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना लीज दिए भूमि पर खेती करवाई। इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर निजी सुनवाई का अवसर भी दिया गया, जो असफल रहा। अंततः, डीसी ने उन्हें निलंबित कर दिया।
आगे की कार्रवाई:
डीसी ने सरपंच के निलंबन के बाद इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त, उपनिदेशक कृषि एवं कल्याण विभाग, और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपेगी।
ग्राम पंचायत को हुआ नुकसान:
इस पूरे घटनाक्रम में ग्राम पंचायत को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि बिना लीज प्रक्रिया के जमीन का इस्तेमाल हुआ। पट्टेदारों ने अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी फसल को पंजीकरण करवा कर बेचने का रास्ता साफ किया।
निलंबन के आदेश:
डीसी प्रीति ने जारी किए गए आदेशों के तहत सरपंच परमजीत कौर को निलंबित कर दिया है और उन्हें पंचायत की संपत्तियों का रिकॉर्ड बहुमत वाले पंच को सौंपने का निर्देश दिया है।