Court sentenced 20 years imprisonment

Kurukshetra : नाबालिग लड़की को भगाकर रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 15 हजार जुर्माना

कुरुक्षेत्र बड़ी ख़बर हरियाणा

जिला और सेशन न्यायाधीश पायल मित्तल के अदालत ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक गंभीर मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। मामले में नाबालिग लड़की को अपहरण करके उससे अपराधिक शोषण किया गया था। आरोपी को दोषी पाया गया और उसे 20 साल की कैद और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस को आवेदन कर रहा था, उसे 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है।

जानकारी अनुसार वर्ष 2021 में एक 15 साल की लड़की घर से गायब हो गई थी और उसे 2022 में उत्तर प्रदेश के इटावा से बरामद किया गया था। नाबालिग लड़की ने अपने दुष्कर्म की रिपोर्ट की थी और मामले में धारा 376(3) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और मामले का चालान अदालत में पेश किया गया था।

आरोपी को आरोप साबित करते हुए अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 साल की कैद और 15 हजार रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया। जुर्माना न देने पर 8 महीने की अतिरिक्त सजा भी दी गई है। मामले में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई थी और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया गया।