court sentenced the criminal to 20 years imprisonment

Kurukshetra में कुकर्मी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा, पिता ने दी police को शिकायत

कुरुक्षेत्र बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के के साथ अपराध करने वाले एक व्यक्ति को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 25 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

बताया जा रहा है कि अपराधी का नाम प्रभाकर सिंह है, जो हरियाणा के हरदोई जिले के जरोआ गांव में निवास करता है। इस व्यक्ति ने 13 साल के एक नाबालिग लड़के के साथ कई बार गलत काम किया था। जब यह मामला सामने आया, तो पिता ने पुलिस को शिकायत दी। शहर के केयूके थाने में एक शिकायत देते हुए व्यक्ति ने बताया कि उनके नाबालिग बेटे के साथ प्रभाकर सिंह ने कई बार अनैतिक काम किया। आरोपी ने उसके बेटे की अश्लील वीडियो भी बना रखी थी और धमकी दी थी कि उसे वीडियो वायरल कर देगा और उसे मार देगा।

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जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी प्रभाकर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उप जिला न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी प्रभाकर सिंह को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न भरने पर उसे 9 महीने की सजा और काटनी होगी।

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