फरीदाबाद जिले में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा सरकार ने फिलहाल सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) में प्रस्तावित 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को टाल दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री पुरानी दरों पर ही की जाएगी। इस निर्णय से रियल एस्टेट सेक्टर में राहत की सांस ली गई है और प्रॉपर्टी बाजार में स्थिरता की उम्मीद बढ़ गई है।
इस वर्ष 1 अप्रैल से नया सर्कल रेट लागू होना था, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है। शुक्रवार को निर्देश जारी किए गए कि फिलहाल सभी रजिस्ट्रियां पुराने सर्कल रेट पर ही होंगी। सरकार हर जिले और तहसील में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जमीन की कीमत यानी कलेक्टर रेट तय करती है। यह सर्कल रेट यह दर्शाता है कि कौन सा इलाका कितना महंगा है। जमीन की रजिस्ट्री इन्हीं दरों के आधार पर होती है। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी सर्कल रेट की सूची उपलब्ध रहती है, जिससे खरीदार और विक्रेता जानकारी हासिल कर सकें।
जिला प्रशासन ने इस साल के नए सर्कल रेट को लेकर जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे। सभी सुझावों के निपटारे के बाद अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन हरियाणा वित्त विभाग ने फिलहाल पुराने रेट पर ही रजिस्ट्रियां करने का आदेश जारी किया है।
हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह स्थगन कब तक लागू रहेगा, लेकिन जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े लोगों ने इसे एक सकारात्मक और समयानुकूल कदम बताया है।