हांसी में करीब सात वर्ष पहले रंजिश के चलते युवक की हत्या के मामले में हिसार कोर्ट ने 4 लोगो को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे डा. गगनदीप मित्तल हांसी के मुल्तान नगर के रहने वाले मुनीष नरूला के पुत्र गौरव उर्फ मोनू व सुनील उर्फ शेरू तथा सुनील उर्फ शेरू के साले नवीन उर्फ गणेशा को 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
दोषियों ने भारत नाम के युवक को गाली मारी थी। मृतक के भाई गुलशन ने अप्रैल 2016 के हांसी के सिटी थाना में दोषियों के खिलाफ के दर्ज करवाया था। शिकायत में मृतक के भाई गुलशन ने बताया था कि अप्रैल 2016 को रात वह और उसका भाई भारत घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति ने उसके भाई को आवाज लगाई और उसका भाई भारत उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा।
शिकायत के आधार पर किया था मामला दर्ज
सरकारी स्कूल के पास मुनीष नरूला के पुत्र गौरव उर्फ मोनू व सुनील उर्फ शेरू तथा सुनील उर्फ शेरू के साले नवीन उर्फ गणेशा खड़े थे। इस दौरान गौरव व सुनील ने पिस्तौल से उसके भाई को गोलिया मारी। मुनीष ने बेटे गौरव से पिस्तौल लेकर उसके भाई को गोली मारी। उसने अपने भाई को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां भारत को मृत घोषित कर दिया गया। गुलशन ने के अनुसार कि उसके भाई की हत्या की गई। पुलिस ने शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।