हरियाणा के जिला करनाल में एक बेटी के हत्यारे कलयुगी पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाकर बेटी की पीड़ित मां को न्याय देने का काम किया है। करनाल के गांव उचानी में एक दरिंदे पिता ने अपनी ही 8 वर्ष की बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
आरोपी ने गर्दन पर चाकू मारकर बच्ची को मौत के घाट उतारा था। जिसके बाद 3 वर्ष से हत्याकांड का मामला न्यायाधीश एडीजे मोहित अग्रवाल की अदालत में चल रहा था। अब करनाल कोर्ट ने कलयुगी पिता को उम्रकैद की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट अमन कौशिक की ओर से यह केस लड़ा गया।
यह है मामला
करनाल के गांव उचानी में 25 जुलाई 2020 को बाड़े की छत पर एक 8 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। जिसकी पहचान नव्या के रूप में हुई थी। बच्ची की मां कृष्णा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी लड़की की गर्दन पर तेजधार हथियार का वार किया है। पुलिस को मौके पर बच्ची के शव के पास चारों तरफ खून फैला मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंपा था। साथ ही आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2003 में उसकी शादी रोहित पुत्र लक्ष्मण के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे एक बेटा- एक बेटी हुए। बेटे की उम्र 14 वर्ष और बेटी आठ वर्ष थी। आरोप था कि बेटी के पैदा होने के बाद उसके पति ने शराब का सेवन शुरू कर दिया था। नशे के कारण ही उसके पति ने काम छोड़ दिया था। ऐसे में कृष्णा बच्चों की परवरिश के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू-पौंछा करने को मजबूर थी। इसके बावजूद कलयुगी पिता बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के साथी मारपीट करता था।
बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसका पति पहले भी उसे व उसके बच्चों को चाकू से जान से मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन परिवार और पड़ोसियों के बीच-बचाव से वह बच गए थे। कृष्णा के अनुसार लॉकडाउन के दौरान उसका बेटा मोहित अपने नाना के घर पर था और उसकी बहन पूजा उसके पास रहने के लिए आई हुई थी। 25 जुलाई 2020 की शाम करीब साढ़े पांच बजे वह किसी के घर में काम करने के लिए गई हुई थी। इस दौरान उसका पति और बहन ही घर पर थे। उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। कृष्णा ने बताया कि उसकी बहन पूजा का कॉल उसके पास आया और बताया कि रोहित जीजा ने नव्या को चाकू मार दिया और बाड़े की छत पर बॉडी पड़ी है। वह बाड़े में पहुंची तो नव्या का शव छत पर खून से सना पड़ा था। नव्या की गर्दन पर चाकू का बड़ा कट लगा हुआ था। जब कृष्णा घर पर पहुंची तो वह लेट हो चुकी थी।
अधिवक्ता अमन कौशिक के अनुसार वर्ष 2020 से यह मामला करनाल कोर्ट में चल रहा था। जिस वीरवार को एडीजे मोहित अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 30 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया गया है। पुलिस ने 26 जुलाई को शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन पीडित मां न्याय की मांग के लिए परेशान थी।
पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरोपी पिता को पुलिस ने काबू कर एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछातछत लिया और पूछताछ की। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। कलयुगी पिता के रिमांड के दौरान ही पुलिस ने एक मोबाइल भी बरामद किया था। जिसमें हत्या की वीडियो आरोपी ने बनाई थी। रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।