हरियाणा के हिसार की जिला अदालत ने कैंट के पास डिफेंस कॉलोनी में 41 वर्षीय पत्नी सुमन की पीटकर हत्या करने के मामले के दोषी रिटायर्ड फौजी पति राजेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने दोषी पति को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना में 27 जनवरी 2019 को झज्जर के भापड़ोदा वासी जितेंद्र की शिकायत पर मूलतः बास हाल डिफेंस कॉलोनी वासी राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता जितेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह रोहतक डिपो में बस चालक है। बहन सुमन की शादी करीब 22 साल पहले राजेंद्र से हुई थी। इनके 2 बेटे हैं। सुमन से राजेंद्र अकसर झगड़ा करता रहता था। कई बार पारिवारिक पंचायतों में दोषी को समझाया गया था। 26 जनवरी को भी राजेंद्र ने घर आकर सुमन से मारपीट की थी। इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने घर आकर बहन को संभाला था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि बहन फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह-जगह चोटें लगी हुई थी। उस दौरान किसी तरह होश में आने के बाद सुमन ने उन्हें बताया था कि बेटे के ट्यूशन पर जाने के बाद पति राजेंद्र ने हथौड़े से छाती, हाथ व पैरों पर चोटें मारी थी। जब वह सुमन को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अदालत ने आरोपी को 6 अक्तूबर को दोषी करार दिया था।