हरियाणा में अब एनएच-44 पर लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब तक पुलिस द्वारा 500 रुपए का चालान किया जा रहा था, लेकिन अब सख्ती बरतते हुए केस दर्ज किए जा रहे हैं। ड्राइवरों को नियमों का पालन करने के बावजूद चेतावनी दी गई, लेकिन उनकी लापरवाही जारी है।
जानकारी अनुसार अंबाला में एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पुलिस ने ट्रक चालकों, यूनियन प्रतिनिधियों और ट्रांसपोर्टर्स के साथ लेन चेंज के नियमों के बारे में मीटिंग की है, पर ड्राइवर अभी भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां तक कि गुजरे 602 दिनों में अंबाला में 29,651 चालान किए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने भी इसे गंभीरता से देखा है। उन्होंने खुद भी अपने काफिले को हाईवे पर रोककर चालान कराया। विज ने कहा कि हरियाणा में हर साल करीब 10 हजार सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से 5 हजार लोगों की मौत होती है और 9 हजार लोग घायल होते हैं।

उन्होंने कहा कि हादसे नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं, इसलिए पुलिस अब नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अंबाला पुलिस भी जीटी रोड पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पड़ाव थाना में 8 जनवरी को एक ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन किया था।


