Haryana सरकार ने बिजली विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा तय कर दी है। अब महानगरीय क्षेत्रों में नया कनेक्शन सिर्फ 3 दिनों में मिलेगा, नगर पालिका क्षेत्रों में यह समय 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में कनेक्शन दिया जाएगा।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर सभी कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन और अतिरिक्त लोड 3 से 15 दिनों में उपलब्ध कराए जाएंगे। यह नया कदम हरियाणा के नागरिकों को बिजली कनेक्शन की प्राप्ति को तेज करेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा।