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पंचायत खाते से बिना सहमति के राशि निकालने पर सरपंच Suspend

नूंह

नूंह जिले के पिनगवां खंड के मुंढेता गांव में सरपंच द्वारा बिना पंचों की सहमति के पंचायत खाते से राशि निकालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरपंच यासर अराफात ने तीन बार में करीब 3 लाख रुपये बिना कोरम पूरा किए निकाले।

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग में की गई शिकायत की जांच बीडीपीओ पिनगवां को सौंपी गई। जांच में पाया गया कि सरपंच ने बिना कोरम पूरा किए पंचायत खाते से राशि निकाली। इस आधार पर जिला उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने सरपंच यासर अराफात को Suspend कर दिया। शिकायत मुंढेता के निवासी मुबारिक पुत्र इसलाम ने की थी।

धन निकासी के तीन उदाहरण

बीडीपीओ की जांच में पाया गया कि सरपंच ने 9 मार्च 2023 को 124,785 रुपये, 16 मार्च 2023 को 74,800 रुपये और 19 मार्च 2023 को 93,390 रुपये निकाले थे। 28 जून 2024 को पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत सरपंच की सुनवाई की गई। निजी सुनवाई के दौरान सरपंच उपस्थित था, लेकिन ग्राम सचिव गैर हाजिर था।

कार्रवाई का फैसला

निजी सुनवाई के दौरान सरपंच यह साबित नहीं कर पाया कि उसने सही तरीके से राशि निकाली है। फर्जी तरीके से निकाली गई राशि का मामला सही पाए जाने पर जिला उपायुक्त ने सरपंच यासर अराफात को निलंबित कर दिया है। ग्राम सचिव पर भी कार्रवाई के लिए बीडीपीओ द्वारा लिखा गया है।

बीडीपीओ का बयान

बीडीपीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि पंचायत खाते से फर्जी तरीके से पैसे निकालने के मामले में दोषी पाए जाने पर मुंढेता के सरपंच को जिला उपायुक्त द्वारा निलंबित किया गया है। साथ ही ग्राम सचिव की संलिप्तता पाए जाने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

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