paaneepat mein naabaaliga se dushkarmee ko 20 saal kee saja aur 1 laakh rupaye lagaaya jurmaana

पानीपत में नाबालिगा से दुष्कर्मी को 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये लगाया जुर्माना

पानीपत हरियाणा

हरियाणा के जिला पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को शादी की नियत से बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी उत्तरप्रदेश के जिला मेरठ के गांव सलावा निवासी सलमान है। कोर्ट ने जिसे 20 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 साल के भीतर यह फैसला सुनाया है।

चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में 10 सितंबर 2020 को एक महिला ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहती है। उसकी सबसे छोटी बेटी की उम्र 16 वर्ष है, जो 9 सितंबर 2020 की शाम को 4 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई। जिसकी काफी तलाश करने पर भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जांच में सामने आया कि मेरठ का सलमान उसे शादी की नियत से बहला-फुसलाकर ले गया है।

बता दें कि सलमान पहले उनके पड़ोस में अपने मामा के बेटे के पास रहता था और कुछ दिन बाद उसने कॉलोनी में अलग कमरा ले लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 19 सितंबर को नाबालिगा को बरामद कर लिया था। बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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