Life imprisonment to two accused - 2

Palwal में हत्या के मामले में 2 आरोपियों को उम्रकैद, खेतों में पड़ी मिली थी मृतक की Dead Body

पलवल

Palwal जिला अदालत में एडीजे राजेश गर्ग की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई। हत्या का यह मामला शहर थाना क्षेत्र के 21 नवंबर 2020 का है। मृतक अर्जुन का शव शहर की परशुराम कॉलोनी के पीछे खेतों में पड़ा मिला था।

मृतक के भाई का कहना है कि मौत की घटना से एक दिन पहले दो युवक घर पर आकर उसे जान से मारने की धमकी देकर गए थे। जिस पर पुलिस ने छानबीन कर दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर किया। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया गया था। तब से लेकर अब तक यह मामला अदालत में विचाराधीन था। जानकारी के अनुसार 19 नवंबर 2020 को लाइन पूरा मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय अर्जुन को गौरला मोहल्ला के रहने वाले योगेश व मंगल किसी रंजिश के चलते उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इसके ठीक एक दिन बाद 20 नवंबर को अर्जुन अचानक लापता हो गया और 21 नवंबर को अर्जुन का शव परशुराम कॉलोनी के पीछे खेतों में पड़ा मिला था।

Life imprisonment to two accused

शव की मौके से अर्जुन के बड़े भाई धारा ने शिनाख्त की थी। शहर थाना पुलिस ने हत्या व एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। उसी दिन से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।

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19 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद हुआ फैसला

वहीं मामले में पीडि़त पक्ष के वकील चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि तीन साल पांच माह चले केस में 19 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत में यह फैसला सुनाया है। अदालत के फैसले के बाद पीडि़त पक्ष ने राहत महसूस करते हुए कहा की उनका भाई तो लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन दोषियों को उम्र कैद की सजा होने पर भाई की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी।

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