life imprisonment to the main accused

Panchkula : भूपेश राणा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, 6 के खिलाफ किया गया था मुकदमा दर्ज

पंचकुला बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित बरवाला गांव में हुई भूपेश राणा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गौरव राणा, जिन्हें रोड़ा कहा जाता है, को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से एक आरोपी अभी भी गिरफ्त में नहीं है।

बता दें कि बरवाला गांव में भूपेश राणा की हत्या का मामला दिनदहाड़े में हुआ था, जिसमें उन्हें 12 गोलियां लगीं थीं। जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी गौरव राणा रोड़ा के साथ मिलकर 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि एक आरोपी अभी तक पुलिस के हवाले से बाहर है।

मामले में कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी गौरव राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पहले इस मामले में 19 अक्टूबर को 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इसके बाद गौरव को पानीपत जेल में भेज दिया गया था। घटना हरियाणा में हुई गंभीर घटना है, जिसमें कठिनाईयों के बावजूद कोर्ट ने आपत्तिजनक क्रियाओं के लिए गौरव राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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