अभी तक तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब यमुनानगर नगर निगम क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन घोड़ा या बैल गाड़ी का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई से बचने के लिए निगम क्षेत्र में घोड़ा व बैल गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले निगम कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। यह रजिस्ट्रेशन 22 अगस्त शाम पांच बजे तक निगम कार्यालय की सफाई शाखा में किया जाएगा।
सीएसआई सुनील दत्त ने बताया कि निगमायुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार के निर्देशों पर शहर का साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए गए कि यदि कोई व्यक्ति निगम क्षेत्रों में बैल या घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए।
22 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें
निगमायुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार के निर्देशों पर निगम कार्यालय की सफाई शाखा में इन गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सीएसआई सुनील दत्त ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास घोड़ा व बैल गाड़ी है, वह उसका रजिस्ट्रेशन 22 अगस्त तक सफाई शाखा में उनके पास करवाना सुनिश्चित करें।
सूचना शून्य मानते हुए सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट
यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बारे में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है, तो सूचना शून्य मानते हुए सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन निगम क्षेत्र में बैल या घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए निगम क्षेत्र में बैल या घोड़ा गाड़ी चलाने वालों से अपील है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएं।