Chandigarh में एक 92 वर्षीय व्यक्ति एस अग्रवाल ने एक निजी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के अनुसार उसने कंपनी से एक मशीन खरीदी थी, लेकिन वह मशीन पहले ही दिन से ही काम नहीं कर रही थी। अग्रवाल ने कंपनी को इस मुद्दे पर सूचित किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने अदालत की ओर से मदद की मांग की।
बता दें कि अग्रवाल ने अदालत में दावा किया कि वे 2.90 लाख रुपए खर्च करके मशीन खरीदने के बाद भी सही सेवा नहीं प्राप्त कर पाए। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र के कारण वे तकनीकी समस्याओं को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद कंपनी ने उनकी शिकायत को ध्यान में नहीं रखा। कंपनी की ओर से दावा किया गया कि मशीन में कोई खराबी नहीं है और अग्रवाल की उम्र के कारण वह मशीन का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा कि अग्रवाल ने तकनीकी समस्या को साबित करने के लिए किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है।
अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है कि कंपनी को 2.90 लाख रुपए के साथ 9 प्रतिशत ब्याज के साथ मशीन को लौटाने का आदेश दिया जाएगा। साथ ही कंपनी को 10000 रुपए का जुर्माना भी भुगतना होगा। अदालत ने माना कि कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी से बाजी नहीं बजाई और ग्राहक की समस्या को ध्यान में नहीं रखा।