पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट(High Court) ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व वकील पवन इंसा(Pawan Insa) की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने याचिका में शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को रोकने की मांग की थी। न्यायाधीश(judge) मंजरी नेहरू कौल ने इंसा के दलीलों को खारिज(Rejected) करते हुए जांच को सही ठहराया।
बता दें कि पवन इंसा ने पंचकूला में दर्ज एफआईआर में मनी लांड्रिंग पक्ष की जांच ईडी से करवाने के आदेशों का मुकाबला किया था। उनके अनुसार उनकी कोई भूमिका मामले में स्पष्ट नहीं थी और इसलिए जांच को रोक दिया जाना चाहिए। यह याचिका उन्होंने दाखिल की थी, क्योंकि उनका कहना था कि 2016 में पंचकूला की एक अदालत ने डेरा मुखिया को साध्वी के यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इस विवादित मामले में पंचकूला पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।

इंसा के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने उन दंगों की साजिश रची थी। अब ईडी को इस एफआईआर की जांच के लिए सौंपा गया है, ताकि उन्हें पैसे की स्रोत का पता लगा सकें। मामले में अब पवन इंसा का बयान दर्ज करवाने के लिए उन्हें याचिका करनी पड़ेगी। यही वजह है कि पवन इंसा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।