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पानीपत कोर्ट ने 7 हत्यारोपियों को सुनाई उम्रकैद, 7 को किया बरी

हरियाणा पानीपत
  • पानीपत कोर्ट ने हत्या के मामले में 7 आरोपियों को उम्रकैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
  • 2020 में गांव लोहारी में पशुबाड़े के विवाद को लेकर युवक अंकुश की तलवारों से हत्या की गई थी।
  • 7 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

हरियाणा के पानीपत जिले में हत्या के एक गंभीर मामले में एडिशनल सेशन जज अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हर दोषी पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी।

जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है उनके नाम हैं: पवन, सत नारायण, कीमती, राजपाल, जयसिंह, अनिल और अजय। वहीं, सबूतों के अभाव में 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

यह मामला 9 जुलाई 2020 का है जब पानीपत के गांव लोहारी में पशुबाड़े को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। पीड़ित पक्ष के अनुसार, आरोपी लगातार पशुबाड़े की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे और पहले भी इस संबंध में कई बार झगड़े हो चुके थे।

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घटना वाली रात करीब 9 बजे आरोपी हथियारों से लैस होकर पीड़ित राजेंद्र के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। बेटे नीरज ने थाना SHO को कॉल भी किया, लेकिन डेढ़ घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। इसके बाद आरोपी दीवार फांद कर घर में घुस आए और तलवारों, गंडासियों और डंडों से घर के सामान, बाइक और पशुओं पर हमला कर दिया।

जब 16 वर्षीय अंकुश बीच-बचाव करने आया तो आरोपियों ने उसे नीचे गिरा कर गर्दन और शरीर पर बेरहमी से तलवारों से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

कोर्ट ने इस मामले को गंभीर और पूर्व नियोजित मानते हुए दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला ग्रामीण समाज में न्याय और विधि के प्रति विश्वास को पुनः स्थापित करने का प्रयास माना जा रहा है।