minor wrestler sexual exploitation case on March 2

Panipat : नाबालिग पहलवान यौन शोषण केस में 2 मार्च को फैसला सुनाएगी कोर्ट, कुछ और स्पष्टीकरण की जरूरत, इंतजार बढ़ा

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भारतीय कुश्ती संघ (डब्लयूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान की एक शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह पर अब फैसले का इंतजार और बढ़ गया है। मामले में पुलिस ने पहले ही अपनी क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

अब अदालत ने कहा है कि इसमें कुछ और स्पष्टीकरण की जरूरत थी। अदालत ने बताया है कि मामले में 2 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। इस दिन अदालत बताएगी कि बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग द्वारा लगाए गए यौन शोषण को लेकर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में एक चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी। मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने दावा किया था कि उन्होंने अन्याय महसूस किया था, जिसके बाद उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन अब अदालत ने कहा है कि इसमें स्पष्टीकरण की जरूरत है।

Delhi High Court

क्लोजर रिपोर्ट का वह खण्डन नहीं करते

पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट को पेश करते हुए, लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। पुलिस द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट का वह खण्डन नहीं करते हैं। मामले में पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट को हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 6 महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न करने और पीछा करने का आरोप लगाया था।

बदला लेने की बात रिपोर्ट में आई थी सामने

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में एक चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी।

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क्या पुलिस क्लोजर रिपोर्ट को दी जाएगी मंजूरी

पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को पेश करते हुए लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। पुलिस द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट का वह खण्डन नहीं करते हैं। अदालत ने फैसले को सुनने के लिए 2 मार्च को तारीख तय की है और इस दिन यह निर्णय करेगी कि क्या पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी या नहीं। बृजभूषण सिंह ने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन किया है।

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