Panipat के एक मामले में एक नाबालिग लड़की(Minor Girl) के साथ शादी की नीयत से बहला-फुसला कर उसके साथ रेप(Rape) करने के दोषी जीजा(brother-in-law) को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
डिप्टी डिस्टिक अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है और उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला कोर्ट ने दो साल के बाद सुनाया है। तब भगा ले गया एक पिता ने सनौली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगा ले गए और फिर उसके साथ रेप किया गया। पिता ने बताया कि उनके पांच बच्चों का वह पिता है। उनकी बड़ी बेटी की शादी संदीप निवासी सोनीपत के साथ हुई थी।
बताते हैं कि उन्होंने 12 मई को काम से बाहर जाने का प्लान बनाया था। तब पीछे से दामाद संदीप घर पर आया और उनकी नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया। पिता ने बताया कि जब उन्होंने संदीप के नंबर पर संपर्क किया तो उसके दोनों नंबर स्विच ऑफ थे। उन्हें शक हो गया कि दामाद ने बेटी को शादी की नीयत से भगा लिया है। जब वह घर से बाहर गए थे, तो संदीप ने रुपए और जेवर भी ले गए थे।
गुरुग्राम में किराये के कमरे से लड़की बरामद
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर टेक्निकल आधार पर दोनों की तलाश शुरू की थी। जिस दौरान पुलिस ने लड़की को गुरुग्राम में एक किराये के कमरे से बरामद किया था। लड़की की मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो व रेप की धारा को जोड़ा था। 7 जून को संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मामले में आज दो साल बाद कोर्ट का फैसला आया है।

