हरियाणा के Panipat में पेय पदार्थ की तस्करी करने वाले दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने तस्करी के जुर्म में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नशा तस्कर सोनीपत से 1 किलो चरस लेकर आया था।
जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 4 साल चली सुनवाई के बाद एएसजे अर्चना यादव की कोर्ट ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है।
गश्त के दौरान शक हुआ तो आरोपी हाथ आया
चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में एसआई रकम सिंह ने बताया था कि वह सीआईए वन में तैनात है। 28 दिसंबर 2018 को वह अपनी टीम के साथ गश्त पर सेक्टर 24 मोड़ पर मौजूद था। इसी दौरान वहां एक युवक अपने दाहिने हाथ में काली पॉलीथिन लेकर पैदल-पैदल गांव ऊझा की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। जो सामने पुलिस को देखकर घबरा गया और वापस मुड़कर तेज कदमों से चलना लगा। पुलिस ने चंद कदमों पर ही उसे पकड़ लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताई अपनी पहचान
पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान बीरेंद्र उर्फ बबला निवासी गोहाना जिला सोनीपत के रूप में बताई थी। उसके हाथ में पकड़ी हुई पॉलीथिन को चेक किया तो उसमें मादक पदार्थ होने का शक हुआ। जिसके बाद उसकी जांच की गई तो उसमें 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुआ था।