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Haryana सरकार ने 2022 में किया था चार मंजिला पॉलिसी को Sector में लागू, Environment प्रभाव का नहीं आंकलन

पानीपत

Haryana सरकार ने सन् 2017 में प्रदेश के आवासीय हुडा सैक्टरों(sector) में चार मंजिला निर्माण करने की पॉलिसी(policy) गुपचुप बनाई थी, उसके बाद कोरोना ने प्रदेश में दस्तक दे दी थी और हुडा निवासियों को अक्तूबर-2022 में पता चला था कि सरकार ने चार मंजिला की पॉलिसी(four-storey policy) को सैक्टरों(Sector) में लागू(implement) कर दिया है। इस पॉलिसी को जारी करने से पहले प्रदेश सरकार ने किसी भी ऐजंसी से आंकलन नहीं करवाया, क्योंकि सरकार पर बड़े-बड़े बिल्डर्स व अधिकारियों पर दबाव था। आनन-फानन में पॉलिसी बनाई गई, ये नहीं सोचा कि इस पॉलिसी से पर्यावरण(Environment) प्रभाव का आंकलन नहीं किया गया था।

जानकारी देते हुए स्टेट हुडा सैक्टर्स कोन्फीडरेशन पानीपत सैक्टरों के संयोजक बलजीत सिंह ने बताया कि स्टेट हुडा सैक्टर्स कोन्फीडरेशन के प्रदेश संयोजक यशवीर मलिक ने पंचकूला में प्रदेश स्तरीय कोन्फीडरेशन की मीटिंग बुलाई और इस पॉलिसी का विरोध किया। सरकार को अवगत लिखित में करवाया गया कि इस पॉलिसी से आवासी सैक्टरों में हर प्रकार की दिक्कतें खड़ी होगी। उसके बाद 18 जनवरी 2023 को प्रदेश स्तर की मीटिंग सैक्टर 6 पानीपत में हुई थी। जिसमें पॉलिसी को रद्द करने की मांग रखी गई थी और फिर हर जिले में इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, क्योंकि प्रदेश में किसी भी आरडब्लयूए का सुझाव नहीं लिया गया।

जिला पानीपत हुडा सैक्टरों के संयोजक बलजीत सिंह ने बताया कि इस पॉलिसी में सरकार ने कवर्ड एरिया की उंचाई 35.5 फीट से बढ़ाकर 54 फीट कर दी गई थी। बिल्डर एक प्लॉट खरीदकर ग्राउंड फ्लोर पर 4 मंजिला इमारत बना सकता था और हर मंजिल की रजिस्ट्री भी अलग-अलग करवा सकता था।

एक्सपर्ट कमेटी बनाई

विरोध को देखते हुए फिर सरकार ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। अभी तक सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन बताया गया कि कमेटी ने कई शर्तों के साथ चार मंजिला निर्माण की सिफारिश की है। जिसमें प्राईवेसी व धूप सुनिश्चित करने के लिए चार मंजिला की उंचाई 16.5 मीटर से घटाकर 15 मीटर करने का सुझाव दिया है। जो नए सैक्टर काटेंगे, उसमें इसको लागू किया जाए और जहां 12 मीटर चौड़ी सड़क है, वहां इसे अनुमति दी जाए।

सरकार से सिफारिश

अब सरकार ने कहा है कि जहां 23 फरवरी 2023 से पहले स्वीकृत भवन योजना के बिना चार मंजिला के लिए ओ.सी जारी किया गया, वहां कार्रवाई की जाएगी। उसको मूल स्थिति में लाना होगा और ऐसे सभी आर्केटेक्ट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सरकार ने सिफारिश की है। अवैध निर्माण ढहाने होंगे और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

फैसले का स्वागत

बलजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हुडा निवासियों के हित को देखते हुए फैसला लिया है, तो हम हुडा निवासियों की तरफ से सरकार के इस फैसले का स्वागत करते है और आभार जताते है। इस मौके पर मा. रणधीर सिंह, उपप्रधान रामपत नैन, गौरी शंकर, बलवान सिंह, सतबीर खत्री आदि मौजूद रहे।

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