Haryana के जिला पानीपत की कोर्ट ने एक हत्यारे बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने गांव रजापुर में शराब पीने के लिए पैसे न देने पर मां की खुदपाला मारकर हत्या की थी। एडिशनल सेशन जज डॉ. नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला मंगलवार को करीब साढ़े 3 साल चली सुनवाई के बाद सुनाया।
जानकारी अनुसार गांव रजापुर निवासी कृष्णा गांव के ही पास एक फैक्ट्री में काम कर अपना गुजर बसर करती थी। उसका बड़ा बेटा राजबीर भी दिहाड़ी मजदूरी करता है। कृष्णा का पति जयपाल गोहाना में किराए पर रहता था। आरोप है कि कृष्णा का छोटा बेटा कृष्ण नशे का आदि था। कृष्णा 17 अगस्त 2020 को दोपहर को फैक्ट्री से खाना खाने के लिए अपने कमरे पर आई थी। यहां पर उसका बेटा कृष्ण भी था। कृष्ण ने अपनी मां कृष्णा से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। इस दौरान कृष्णा ने पैसे देने से इंकार कर दिया।

इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कृष्ण ने अपनी माता की खुदपाला मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मकान मालिक के बेटे योगेश कुमार ने राजबीर को फोन पर सारी जानकारी दी थी। आरोप था कि उसकी मां कृष्णा की उसके छोटे भाई ने खुदपाला मारकर हत्या कर दी। जब तक राजबीर घर पहुंचा तो कृष्ण वहां से भाग गया था।

राजबीर ने मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने 22 अगस्त 2020 को कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया था। एडिशनल सेशन जज डॉ. नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

