Panipat: HRERA imposed a fine of more than ₹ 70 lakh on Ansal builder, apology plea rejected

Panipat: अंसल बिल्डर पर HRERA ने लगाया ₹70 लाख से ज्यादा का जुर्माना, माफी की अर्जी खारिज

पानीपत

Panipat की पॉश रिहायशी कॉलोनी अंसल सुशांत सिटी एक बार फिर विवादों में आ गई है। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) ने गैलेक्सी कोर्ट प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट समय पर अपलोड न करने पर अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर ₹70 लाख से अधिक का जुर्माना ठोका है।

रिपोर्ट अपलोड न करने पर कड़ा ऐक्शन

अथॉरिटी के अनुसार, बिल्डर ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट गैलेक्सी कोर्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) पोर्टल पर समय पर जमा नहीं की। इस पर 3 अगस्त 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके, 20 मार्च 2023 तक रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई।

हर दिन ₹1,000 का जुर्माना, जुर्माना बढ़कर ₹70 लाख हुआ

20 मार्च 2023 से लेकर 30 जनवरी 2025 तक बिल्डर पर प्रतिदिन ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया, जो अब तक बढ़कर ₹70,12,000 हो चुका है। प्रमोटर ने 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट अपलोड करने का दावा किया था, लेकिन वे जून 2022 की रिपोर्ट केवल 31 जनवरी 2025 को पोर्टल पर डाली गई।

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माफी की अर्जी खारिज, अगली सुनवाई से पहले भरना होगा जुर्माना

प्रमोटर ने फरवरी 2025 में जुर्माना माफ करने की अर्जी दी थी, जिसे HRERA ने खारिज कर दिया। साथ ही कंपनी के किसी प्रतिनिधि के पेश न होने पर अतिरिक्त ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। अब प्राधिकरण ने कंपनी के एमडी/डायरेक्टर को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

जुर्माना न भरने पर होगी कानूनी कार्रवाई

HRERA ने स्पष्ट किया है कि अगर अगली सुनवाई से पहले जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो यह राशि अथॉरिटी की निष्पादन शाखा के माध्यम से वसूल की जाएगी।

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