हरियाणा के Panipat में जिला अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना दिसंबर 2021 की है, जब थाना शहर क्षेत्र की एक कॉलोनी में पड़ोसी दो दोस्तों ने 16 वर्षीय लड़की को सामान लाने के बहाने अपने घर बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की थी।
जिला उप-न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने दोषियों को सजा सुनाते हुए उन पर कुल 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन साल अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट राजपाल कश्यप ने पैरवी की।
घटना का विवरण
पीड़िता की मां, जो अपने ससुर की तबीयत खराब होने के कारण बिहार गई हुई थीं, 18 दिसंबर को पानीपत लौटने पर इस घटना का खुलासा हुआ। मां ने पुलिस को शिकायत में बताया कि जब वह लौटकर आईं तो उनकी बेटी ने रोते हुए उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दी।