जिला पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरूवार को विशेष चैकिंग अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेन के नियमों का उंल्लघना करने वाले 259 भारी वाहनों के चालान किए। इसके अलावा 60 वाहनों के रॉग साईड ड्राइविंग चालान भी किए।
विशेष अभियान के तहत जिला यातायात पुलिस द्वारा जिला में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा के पास, पट्टी कल्याणा, केसर ढ़ाबा, मनाना, पुलिस लाइन, फ्लाई ओवर, टोल प्लाजा, बाबरपुर ट्रैफिक थाना पेप्सी पुल के पास एक साथ विशेष टीमें तैनात कर यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले भारी वाहनों को रोक चालान कर कार्रवाई अमल में लाई गई।
भारी व गति प्रतिबंधित वाहनों को अपनी निर्धारित गति सीमा में चलाएं
बाबरपुर ट्रेफिक थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन हेतू भारी वाहनों पर गति प्रतिबंधित निर्धारित गति सीमा, लेन ड्राईविंग बाई लेन निर्धारित लेन में चलने हेतू भारी वाहन चालकों को जागरूक करने व नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के हेतू पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए है। भारी व गति प्रतिबंधित वाहनों को अपनी निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में चलाएं। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है, तो उसका चालान किया जाएगा।
वाहन अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चल रहे
ट्रेफिक थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि सर्वे में भी पाया गया है कि हाइवे पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों की वजह से होती है। भारी वाहन अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चल रहे है। नियमों को ना मानने की वजह से हादसे हो रहे है। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला पुलिस द्वारा इसी क्रम में भारी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने व पालना सुनिश्चित करवाने हेतु ट्रांस्पोर्टरों के साथ युनियनों में गोष्ठी का आयोजन कर ड्राइवरों को जागरूक भी किया जा रहा है।