हरियाणा सरकार से सेवानिवृत सभी पेंशनर्स को प्रति वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र संबंधित जिला खजाना अथवा उप खजाना कार्यालय में देना होता है। पेंशनर्स की सुविधा के लिए सरकार की ओर से जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन बनाई गई है। जिसमें सेवानिवृत पेंशनर्स अपने मोबाइल में जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए सोनीपत के जिला कोषाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि जो पेंशनर्स जिला खजाना कार्यालय सोनीपत, संबंधित उप खजाना कार्यालय गन्नौर, गोहाना और खरखौदा में उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, उनका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तिथि अनुसार शेड्यूल तैयार किया गया है। जिसमें अंग्रजी वर्णमाला ए से जी तक से शुरू होने वाले नाम के पेंशनर्स 2 से 10 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए कार्यालय में पहुंच सकते हैं।
संजीव कुमार ने बताया कि इसी प्रकार एच से क्यू तक क्रम वाले नाम के पेंशनर्स 14 से 22 नवंबर तक और आई से जेड तक क्रम वाले नाम के पेंशनर्स 23 से 30 नवंबर तक संबंधित खजाना कार्यालय में पहुंचकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को पेंशन प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा।
उन्होंने सभी पेंशनर्स से आह्वान करते हुए कहा कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट करवाकर पेंशन बुक, मोबाइल और आधार कार्ड लेकर उक्त शेड्यूल अनुसार ही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं, ताकि किसी भी पेंशनर्स को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी जरूरतें पूरी करने और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करती है। पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है।