गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले 11 मार्च के दौरे को लेकर सुरक्षा के मामले में गुरुग्राम शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस निर्देश को गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जारी किया है।
जानकारी अनुसार निशांत कुमार यादव ने बताया कि 10 और 11 मार्च को गुरुग्राम जिले में अपराध की प्रोसेस कोड 1973 की धारा 144 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मानव रहित हवाई वाहनों (जैसे कि ड्रोन) का प्रयोग पर रोक लगा दिया गया है।
जिला अधिकारी ने जारी किए आदेशों में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरुग्राम जिले को दौरा करेंगे। ऐसे में 10 और 11 मार्च को सरकारी कामों को छोड़कर गुरुग्राम में मानव रहित हवाई वाहनों के उड़ान पर प्रतिबंध लगेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।