Haryana में शहरी निकायों के चुनाव फरवरी के अंत में 2 चरणों में होंगे। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग की योजना है कि ये चुनाव 4 फरवरी से पहले संपन्न कराए जाएं।
दूसरे चरण में 5 नगर निगमों, 1 नगर परिषद और एक नगर पालिका के चुनाव होंगे। पहले चरण में 3 नगर निगमों—गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर—को शामिल किया गया है। मानेसर में पहली बार चुनाव होंगे, क्योंकि यह नगर निगम 2020 में बनी थी। इसके साथ, 3 नगर परिषदों—अंबाला सदर, पटौदी और सिरसा—में भी चुनाव होंगे।
सोनीपत और अंबाला नगर निगम में मेयर के लिए उपचुनाव होंगे। सोनीपत के मेयर निखिल मदान और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के विधायक चुने जाने के बाद यहां उपचुनाव कराए जाएंगे।
पहले चरण में इन नगर पालिकाओं में होंगे चुनाव
पहले चरण में जिन 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे उनमें शामिल हैं:
- बराड़ा
- बवानीखेड़ा
- लोहारू
- सिवानी
- फर्रुखनगर
- जाखल मंडी
- नारनौंद
- बेरी
- जुलाना
- कलायत
- पुंडरी
- इंद्री
- नीलोखेड़ी
- अटेली मंडी
- कनीना
- तावडू
- हथीन
- कलानौर
- खरखौदा
- रादौर
कालांवाली नगर पालिका का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए सरकार की योजना दूसरे चरण में वहां चुनाव कराने की है।
दूसरे चरण में 5 नगर निगमों में होंगे चुनाव
हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि 4 फरवरी से पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग 4 फरवरी से पहले फर्स्ट फेस के चुनाव संपन्न करवाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर इसमें कोई देरी होती है तो हाईकोर्ट से समय बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 5 नगर निगमों करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक और यमुनानगर में चुनाव करवाए जाएंगे। नगर परिषद थानेसर और नगर पालिका कालांवाली में भी चुनाव दूसरे चरण में करवाए जाएंगे।
6 जनवरी को जारी होगी अंतिम वोटिंग लिस्ट
हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 6 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को 12 सितंबर 2024 तक की वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी हुए हैं।
वोटर लिस्ट को वार्डों में बांटने का काम 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा, जिनका प्रकाशन 17 दिसंबर को होगा। इन वोटर लिस्ट पर 23 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इसके बाद रिवाइजिंग अथॉरिटी, एसडीएम, डीआरओ और नगराधीश 27 दिसंबर तक आपत्तियों का निपटारा करेंगे।
रिवाइजिंग अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ चार दिन यानी 31 दिसंबर तक डीसी के पास अपील दायर की जा सकेगी। डीसी इन अपीलों का निपटारा 3 जनवरी तक करेंगे और 6 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
क्यों हुई शहरी निकाय चुनाव में देरी?
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में देरी का कारण स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के कारण हमें केंद्रीय चुनाव आयोग से मतदाता सूचियां नहीं मिलीं। इसके अलावा, वार्डों का आरक्षण, मेयर और प्रधान पदों का आरक्षण और राज्य सरकार द्वारा बीसीबी के लिए आरक्षण व्यवस्था के बाद वार्डों का नए सिरे से निर्धारण किया जाना है। उन्होंने कहा कि शहरी निकाय चुनाव के लिए कार्यक्रम जनवरी के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा।