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हरियाणा ADJ भर्ती: हाईकोर्ट ने 50% अंकों की अनिवार्यता बरकरार रखी

हरियाणा

● हाईकोर्ट ने हरियाणा में अपर जिला जज (ADJ) भर्ती में न्यूनतम 50% अंकों की पात्रता शर्त को बरकरार रखा।
● याचिकाकर्ता की अनुग्रह अंकों (ग्रेस मार्क्स) और 50% अंक की बाध्यता में छूट की मांग को खारिज किया।
● कोर्ट ने कहा कि चयन मानदंड स्पष्ट, अनिवार्य और नॉन-नेगोशिएबल हैं, इसमें न्यायिक हस्तक्षेप संभव नहीं।


हरियाणा में अपर जिला जज (ADJ) भर्ती प्रक्रिया को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने न्यूनतम 50% अंकों की पात्रता शर्त को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम अंकों की शर्त सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि न्यायिक पदों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य योग्यता मानदंड है।


मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह अधिकार चयन प्राधिकरण के पास सुरक्षित है कि वह न्यायिक पदों के लिए पात्रता मानदंड तय करे। न्यायिक पदों के लिए सर्वोच्च योग्यता सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसलिए न्यूनतम 50% अंकों की बाध्यता हटाने की कोई संभावना नहीं है।

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याचिकाकर्ता ने पात्रता के लिए 50% अंकों में छूट और ग्रेस मार्क्स की मांग की थी। इस पर अदालत ने कहा कि पब्लिक जॉब्स में निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि भर्ती नियमों में छूट या अनुग्रह अंकों का प्रावधान नहीं है, तो इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।


हाईकोर्ट ने कहा कि ADJ जैसी महत्वपूर्ण न्यायिक जिम्मेदारी वाले पदों के लिए योग्यता मानदंड नॉन-नेगोशिएबल हैं। याचिकाकर्ता ने खुद चयन प्रक्रिया में भाग लिया और अब परिणाम विपरीत आने पर उसे चुनौती नहीं दे सकता।


कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक किसी भर्ती नियम में स्पष्ट रूप से ग्रेस मार्क्स या कटऑफ में छूट का प्रावधान न हो, तब तक इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 में भी किसी छूट का प्रावधान नहीं है।


अदालत ने कहा कि चयन मानदंड बिल्कुल स्पष्ट, अनिवार्य और नॉन-नेगोशिएबल हैं। इसे बाद में किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर बदला नहीं जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा में ADJ भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब कोई संशय नहीं बचा है।