हरियाणा में हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान 6000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के संशोधित नियमों को मंजूरी मिली है। जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा पुलिस विभाग में 5 हजार पुरुष और 1 हजार महिला कांस्टेबलों की नई भर्ती की जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंजूरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान जारी कर मंजूर किया है।
हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियमों में लंबे समय से रुकावटें थीं और इस नई मंजूरी के बाद अब गृह विभाग जल्द ही संशोधित नियमों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। यह नोटिफिकेशन विभिन्न स्तरों पर होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया को स्पष्टता से बताएगा। संशोधित नियमों के अनुसार आवेदन करने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए (सीईटी) पास उम्मीदवारों में से 10 गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) के लिए बुलाएगा। इससे पहले आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और उन्हें पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। नए प्रक्रिया के अनुसार पीएमटी पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जिसके बाद उनके दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

हरियाणा के गृह विभाग ने इस नई भर्ती प्रक्रिया को तैयार करने के लिए पहले से ही प्रयासरत जारी की है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने का कार्य करेगा। इससे पूरे प्रक्रिया को सही और न्यायसंगत ढंग से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह मंजूरी आने पर उम्मीद है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को नई संभावनाएं मिलेंगी और वे अपने कौशल और क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन कर सकेंगे। इससे हरियाणा पुलिस में ताकतवर और योग्य कर्मचारियों की नई पीढ़ी की निर्माण होगी, जो समाज में सुरक्षा और कानूनी अनुपालन में मदद करेगी।
