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Haryana में रजिस्ट्री की दरें नहीं बढ़ेंगी, अगले आदेश तक 2025-26 के लिए पुरानी दरों पर ही होगी रजिस्ट्री

हरियाणा

Haryana में प्रॉपर्टी के लेन-देन पर कलेक्टर दरों में प्रस्तावित संशोधन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद, 2025-26 के लिए कलेक्टर दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और इस साल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा दरें अगले आदेश तक जारी रहेंगी।

कलेक्टर दरों में 4 महीने पहले हुआ था संशोधन

वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने इस फैसले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कलेक्टर दरों का संशोधन दिसंबर 2024 में किया गया था। उन्होंने कहा, “हमने निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक जिलों से इस संशोधन पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी।

कुछ जिलों ने खुद ही बढ़ा दी थीं दरें

कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर कुछ जिलों ने खुद ही 10 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया था और इन दरों को सार्वजनिक आपत्तियों के लिए अपलोड करने की तैयारी भी कर ली थी। हालांकि, राज्य सरकार ने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी थी और कलेक्टर दरों में संशोधन को स्थगित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछला संशोधन केवल 4 महीने पहले किया गया था।

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दो चुनावों के कारण स्थगित हुआ संशोधन

राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण अप्रैल में कलेक्टर दरों का वार्षिक संशोधन स्थगित कर दिया गया था। चुनावों के बाद भी, दरों में संशोधन नहीं किया जा सका था क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव घोषित हो गए थे। नई सरकार ने अक्टूबर में कार्यभार संभाला और कलेक्टर दरों में संशोधन दिसंबर में ही किया।

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