Retired employees will be reappointed in Haryana, Chief Minister gets the power to approve

Haryana में रिटायर्ड कर्मचारियों की होगी पुनर्नियुक्ति, मुख्यमंत्री को मिली मंजूरी की शक्ति

हरियाणा

Haryana सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति (Re-employment) के मामलों को स्वीकृति देने की अंतिम अधिकारिता मुख्यमंत्री को सौंप दी है। यह निर्णय 25 मार्च 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को जारी आदेश में कहा गया है कि अब से, कोई भी विभाग यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सार्वजनिक हित और असाधारण परिस्थितियों में दो साल तक के लिए पुनः नियुक्त करना चाहता है, तो उसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के स्थान पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

प्रासंगिक नियम:

यह आदेश हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

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क्या होगा असर?

  • पुनर्नियुक्ति संबंधी फ़ाइलों के निर्णय में तेज़ी आएगी।
  • विभागीय स्तर पर अनावश्यक प्रक्रियात्मक विलंब कम होगा।
  • पुनर्नियुक्ति अब “मुख्यमंत्री की स्वीकृति” से ही अंतिम मानी जाएगी।

यह आदेश मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन के निर्देश के साथ जारी किया गया है।

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