हरियाणा के रेवाड़ी में हुए बिजली निगम के रिटायर्ड एसडीओ रोशन लाल हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट दोषी ठहराए गए 11 लोगों को आज सजा सुनाएगी। इस मामले में 3 तीन दिन पहले ही उन्हें दोषी ठहराया गया था, जबकि एक आरोपी को बरी भी कर दिया था। दोषियों ने करीब साढ़े 3 साल पहले डकैती के बाद रोशन लाल की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया था।
रेवाड़ी शहर के मोहल्ला हंस नगर में रहने वाले रिटायर्ड एसडीओ रोशन लाल के घर पर 31 दिसंबर 2019 की रात बदमाशों ने धावा बोल दिया था। दीवार फांदकर घर में घुसे बदमाशों ने रोशन लाल व उनकी पत्नी का बंधक बना लिया था। रोशन लाल ने बदमाशों का मुकाबला किया तो उनपर और उनकी पत्नी गुलाब देवी पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने रोशन लाल की घर में ही हत्या कर दी और 3 लाख रुपए कैश व सोने-चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए थे।
पुलिस ने 12 आरोपियों को किया था गिरफ्तार
रामपुरा थाना पुलिस ने एक जनवरी 2020 को हत्या, हत्या का प्रयास व डकैती का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में रेवाड़ी की खड्डा बस्ती निवासी रिंकू उर्फ कालिया, गांव रामपुरा निवासी रवि उर्फ मतलू व सचिन उर्फ कपिल, दिल्ली नरेला के बीकानेर निवासी हारून उर्फ समीर, सुलेमान नगर निवासी महेश उर्फ टोडा, सुलतानपुरी निवासी अर्जुन व सूरज उर्फ पाले और पानीपत के गांव सिवाह निवासी आरिफ, जुबेदा, सोनिया, अशलम व विक्की उर्फ सोनू उर्फ इरफान को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने 11 को ठहराया दोषी
पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रिंकू उर्फ कालिया, रवि उर्फ मतलू, सचिन उर्फ कपिल, हारून उर्फ समीर, महेश उर्फ टोडा, अर्जुन, सूरज उर्फ पाले, आरिफ, जुबेदा, सोनिया व विक्की उर्फ सोनू उर्फ इरफान को 3 दिन पहले दोषी करार दिया था।