रेवाड़ी-जैसलमेर हाईवे (Rewari-Jaisalmer Highway Toll Plaza) पर स्थित काठूवास टोल प्लाजा पर एक कार चालक से 30 रुपए अतिरिक्त टोल वसूलने का मामला सामने आया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने इसके खिलाफ उत्तरी रेवाड़ी में टोल टैक्स चलाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। फोरम ने कंपनी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही फोरम ने निर्धारित समय में राशि के साथ 9 प्रतिशत ब्याज के साथ इसे शिकायतकर्ता को वापस करने का आदेश भी दिया है।
शिकायतकर्ता रामकिशन सैनी के एडवोकेट कैलाश चंद ने बताया कि रामकिशन सैनी ने अपनी कार में परिवार के साथ 13 सितंबर 2022 को सुबह 6:17 बजे रेवाड़ी से नारनौल जा रहे थे। जब उनकी कार हाईवे पर काठूवास टोल प्लाजा पर पहुंची, तो उन्हें फास्ट टैग से नियमानुसार 65 रुपए का भुगतान करना था। जिसके बाद उन्होंने उसी दिन सुबह 8:17 बजे रेवाड़ी लौट आए। उन्होंने दोबारा से काठूवास टोल प्लाजा को क्रॉस करते समय भी फास्ट टैग से 35 रुपए का भुगतान किया, क्योंकि नियमानुसार 24 घंटे में वापसी पर आधे पैसे लेने का प्रावधान है, लेकिन प्लाजा ने 35 रुपए की बजाय 65 रुपए का कटौती किया। रामकिशन सैनी ने इस बात का विरोध किया, लेकिन कर्मचारियों ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया।

इसके बाद उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस प्राप्त होते ही प्लाजा ने 30 रुपए की राशि उनके खाते में जमा कर दी, लेकिन इस समय उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में चला जाने का फैसला किया। उनका मकसद यह भी था कि इस तरह के अनुचित टोल वसूलने वाले को रोका जाए।
जिला उपभोक्ता फोरम का खटखटाया दरवाजा
उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता रामकिशन सैनी की शिकायत पर एडवोकेट कैलाश चंद और एडवोकेट सीमा सैनी के साथ बातचीत की। इसके बाद फोरम ने दोनों पक्षों की बात सुनी और काठूवास टोल प्लाजा पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।जब से शिकायत दर्ज की गई है, उस समय से आदेश होने तक के समय में 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि को एक महीने में शिकायतकर्ता को वापस करना होगा। अगर इसे एक महीने से अधिक समय लगता है, तो 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा।

