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Rohtak: 70 साल की पताशो ने 340 रुपये की धोखाधड़ी पर बैंक के खिलाफ कराया केस दर्ज

रोहतक

Rohtak के घरावठी गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पताशो देवी ने बैंक मित्र विष्णु के खिलाफ 340 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट का सहारा लिया। 5 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद लाखनमाजरा थाना में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

घटना का विवरण

  • 25 जून को पताशो देवी पेंशन लेने गांव के बैंक मित्र विष्णु के पास गईं।
  • उनके खाते में 3340 रुपये थे।
  • विष्णु ने दो बार अंगूठा लगवाया और केवल 3000 रुपये दिए।
  • महिला को धोखाधड़ी का शक हुआ और उसने अपने बेटे को बताया।

फ्रॉड का खुलासा

महिला और उसका बेटा अनपढ़ होने के कारण नजदीकी बैंक शाखा गए। बैंक में जांच के दौरान पता चला कि विष्णु ने उनके 340 रुपये का गबन किया है। जब विष्णु से शिकायत की गई, तो उसने थाने में जान-पहचान और धमकी देकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की।

आरोपी पर पूर्व में भी आरोप

पताशो देवी ने बताया कि विष्णु पहले भी कई बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। अधिकतर मामलों को पंचायत के माध्यम से सुलझा लिया गया था। लेकिन इस बार कोर्ट का सहारा लेकर केस दर्ज कराया गया।

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस अधिकारी सुरेश ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और अन्य पीड़ितों की शिकायतें भी खंगाली जा रही हैं।

बुजुर्ग का संकल्प

पताशो देवी और उनके बेटे ने कहा कि आरोपी को कानून के तहत सजा दिलाना उनका उद्देश्य है। यह कदम अन्य बुजुर्गों को फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा।

340 रुपये की मामूली रकम की धोखाधड़ी ने बुजुर्ग महिला को न्याय के लिए मजबूर किया। उनकी इस लड़ाई ने दिखाया कि छोटी घटनाओं पर भी न्याय पाना संभव है, बशर्ते दृढ़ संकल्प हो।

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