SC sent notice to FIA along with Central Government

Haryana में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में SC ने केंद्र सरकार सहित FIA को भेजा नोटिस, डबल बैंच में हुई सुनवाई

पंचकुला बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सरकार के रिजर्वेशन को लेकर बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित करने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में डबल बैंच में हुई। हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाइकोर्ट का मामले को लेकर लिया गया फैसला पूरी तरह तर्कहीन था। हरियाणा सरकार ने 17 नवंबर 2023 के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने फैसले में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार एक्ट, 2020 को असंवैधानिक माना था। हाईकोर्ट ने 15 जनवरी, 2022 से लागू होने वाले एक्ट के खिलाफ कई याचिकाएं स्वीकार की थीं और राज्य के उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया था।

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खुले बाजार से भर्ती, अधिकार क्षेत्र से बाहर

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हाईकोर्ट ने मामले में अपनी राय दी थी कि इस मुद्दे पर कानून बनाना और निजी नियोक्ताओं को 30,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के लिए खुले बाजार से भर्ती करने से रोकना राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।हरियाणा सरकार के इस बिल के पास होने के बाद राज्य के किसी भी प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री को 75 प्रतिशत नौकरी हरियाणा के स्थानीय निवासियों को देना अनिवार्य किया गया था।

कंपनियों, ट्रस्ट या फर्म पर लागू होता है कानून

वहीं बचे हुए 25 प्रतिशत में राज्य के बाहर के लोगों को भर्ती किया जा सकता है। जिसके अलावा यह कानून 50 हजार रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा। यह कानून कंपनियों, ट्रस्ट या फर्म पर लागू होता है, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। कानून के मुताबिक राज्य के सभी कंपनियों को 3 महीने के अंदर सरकार के पोर्टल पर बताना होता है कि उनके यहां 50 हजार तक के वेतन वाले कितने पद हैं और इन पदों पर कितने हरियाणा के लोगों को नौकरी दी गई है।