POLLUTION

रेवाड़ी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए लागू धारा 144, ग्रैप-4 में शामिल हुआ जिला

बड़ी ख़बर रेवाड़ी हरियाणा

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल रेवाड़ी में भी ग्रैप-4 लागू हो चुका है। इसके तहत कचरा व अन्य वेस्ट जलाने पर पूरी तरह पाबंदी है। लेकिन इसके बाद भी लोग खुले में कचरा जलाने से बाज नही आ रहे है। गुरुवार सुबह शहर में एक बार फिर स्मॉग के कारण धुंध जैसा नजारा दिखा। वहीं सुबह के समय कालाका रोड पर विकास नगर के पास खुले में कचरा जलता हुआ दिखाई दिया।

जबकि एक दिन पहले डीसी राहुल हुड्‌डा ने धारा 144 लागू करते हुए खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को जलाना सख्त वर्जित किया था। डीसी की तरफ से एक दिन पहले जारी किए आदेश के मुताबिक, डीसी ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में सभी निर्माण कार्यों व निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने से संबंधित प्रक्रिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन बैन है उस एरिया में निर्माण कतई न होने दें।

लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई

उन्होंने नगर परिषद, नगर पालिका, एचएसआईआईडीसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे जिला में कंस्ट्रक्शन साइट व औद्योगिक इकाइयों की नियमित रूप से विजिट करते हुए चेकिंग करें और ग्रैप नियमों की अनदेखी, अनियमितताएं व कोताही पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए सख्त कार्रवाई करें और उनके चालान भी करें।

निर्माण कार्य पूरी तरह बंद

डीसी की तरफ से एक दिन पहले जारी किए आदेश के मुताबिक, डीसी ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में सभी निर्माण कार्यों व निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने से संबंधित प्रक्रिया पर पूर्णतः: प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन बैन है उस एरिया में निर्माण क़तई न होने दें।

उन्होंने नगर परिषद, नगर पालिका, एचएसआईआईडीसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे जिला में कंस्ट्रक्शन साइट व औद्योगिक इकाइयों की नियमित रूप से विजिट करते हुए चेकिंग करें और ग्रैप नियमों की अनदेखी, अनियमितताएं व कोताही पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए सख्त कार्रवाई करें और उनके चालान भी करें।

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