जींद के गांव बिरौली में हुए एक मामले में एक दुकानदार ने किसान को नकली डीएपी खाद बेच दी। खेत में डीएपी से कोई असर नहीं हुआ। जिसकी शिकायत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दी गई। कृषि विभाग की टीम ने खाद के सैंपल लेकर जांच की। जिसमें सैंपल्स ने बताया कि खाद नकली है। जिस पर फर्म का लाइसेंस 21 दिन के लिए सस्पेंड करके धोखाधड़ी, कापीराइट एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के टीआई बालमुकुंद कौशिक ने बताया कि उन्हें खाद के निरीक्षण का अधिकार है और उन्हें एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने बिरौली गांव में डीएपी खाद खरीदी थी, लेकिन यह काम नहीं कर रही थी। जांच टीम ने दुकान से मिले सैंपल्स की जांच की, जिनमें से सभी फेल हो गए। शिकायत पर रेड के दौरान आईपीएल कंपनी के गोदाम से 3 बैग बरामद किए गए, जिनमें से भी सैंपल्स फेल हो गए। दुकानदार को सवाल किया गया, लेकिन उसने न तो कोई बिल दिखाया और न ही संतोषजनक जवाब दिया। इस पर उसके लाइसेंस को 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया।

दुकानदार ने बताया कि वह यह खाद कैथल से खरीदता था, लेकिन जांच में खाद का सैंपल फेल पाया गया। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी, कापीराइट एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आईपीएल कंपनी ने भी नकली खाद से कोई संबंध नहीं होने की जानकारी दी।