Sirsa के सेशन कोर्ट ने हत्या के दोषी मंजीत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंजीत सिंह पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
यह मामला अक्टूबर 2021 का है, जब ओढां थाना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता शेरबाज सिंह ने बताया कि उसका भाई जितेंद्र सिंह सिरसा के गांव जंडवाला जटान में किसान दर्शन सिंह के खेत में नरमा चुगने आया था। 4 अक्टूबर 2021 को मंजीत सिंह ने जितेंद्र सिंह की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। मंजीत को शक था कि जितेंद्र के उसकी बहन के साथ अवैध संबंध हैं। पुलिस ने शेरबाज सिंह के बयान पर मंजीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए मंजीत सिंह को हत्या का दोषी ठहराया।