उम्रकैद 2

Sonipat: गैंगस्टर धौला और उसके साथी को 10-10 साल की कैद, महिला को मारी थी गोली

सोनीपत

Sonipat की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने अंतरराज्यीय गैंगस्टर पवित्र उर्फ धौला और उसके साथी गुरमीत को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर महिला प्रियंका को गोली मारने का आरोप था, जिसमें प्रियंका के पांव में गोली लगी थी। अदालत ने आरोपी दोनों पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 20 अप्रैल, 2018 का है, जब पवित्र उर्फ धौला ने गांव राजपुर में एक निजी विवाद के चलते निशांत पर तीन गोलियां चलाईं। गोलियों से निशांत तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी प्रियंका को गोली लग गई। घटना के बाद थाना मुरथल में केस दर्ज किया गया था।

प्रियंका ने पुलिस को बताया था कि उसके पति निशांत का विवाद गांव के राहुल से था, जो पहले भी निशांत पर गोली चला चुका था। घटना के बाद आरोपी पवित्र उर्फ धौला फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे मई 2018 में गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ हत्या प्रयास, हत्या, लूट समेत 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। अंतरराज्यीय गैंगस्टर पवित्र उर्फ धौला की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 75 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई लूटी गई गाड़ियां बरामद की गई थीं।

अन्य खबरें