सोनीपत : गन्नौर थाना पुलिस ने प्रेम प्रसंग में चाचा ससुर की हत्या कराने के मामले में आरोपित महिला, उसके प्रेम व प्रेमी के दोस्त को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को साढ़े तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव राजलू गढ़ी निवासी नरेंद्र ने 22 जून, 2019 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नी अन्नू के गांव के ही कुलदीप उर्फ कल्दू के साथ प्रेम संबंध है। कुलदीप धमकी देकर अक्सर उसकी पत्नी के पास रहता था। नरेंद्र ने बताया था कि 21 जून की रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी के साथ उनका झगड़ा हो गया था। जिसके बाद उसकी पत्नी ने कुलदीप को फोन कर उनके घर बुला लिया था। कुलदीप अपने साथियों व अपनी मां के साथ उनके घर में घुस आया था। नरेंद्र ने बताया था कि उन्होंने घर में घुसते ही धारदार हथियार से उनके साथ ही उनके चाचा संजय व मां मूर्ति पर हमला कर दिया था। जिसमें उनके चाचा व उसे काफी चोट लगी थी। उनके चाचा के सिर व पैरों पर हमला किया गया था। बाद में शोर मचाने पर आरोपित भाग गए थे। उन्हें उनके भाई ने अस्पताल में पहुंचाया था। जहां पर उनके चाचा संजय को मृत घोषित कर दिया था।
सभी आश्रितों को भेज दिया गया था जेल
पुलिस ने मामले में नरेंद्र के बयान पर 22 जून 2019 को हत्या व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुलदीप की मां रोशनी, उसके दोस्त गांव भोगीपुर राजलू निवासी राहुल व सचिन, अन्नू को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही आश्रय देने के आरोप में बबली को गिरफ्तार किया गया था। बाद में तत्कालीन सीआईए-2 प्रभारी विवेक मलिक की टीम ने मुख्य आरोपित कुलदीप उर्फ कल्दू को राजलूगढ़ी-लल्हेड़ी चौक से गिरफ्तार किया था। सभी आरोपितों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
तीन अन्य आरोपितों को कर दिया गया था रिहा
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डा.संजीव आर्य ने कुलदीप, राहुल व अन्नू को दोषी करार दिया। तीन अन्य आरोपितों को रिहा कर दिया गया था। मामले में बुधवार को अदालत ने तीनों दोषियों को हत्या में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट में छह माह की सजा व 500-500 रुपये जुर्माना सुनाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर तीनों को साढ़े तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।